RTI 2005 MANNUALS INDEX (202KB)
यह हस्तपुस्तिका संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के अनुरूप विभाग को शासन तथा लोकतंत्र के प्रति उत्तरदाई बनाने के साथ साथ भ्रष्टाचार को रोकने एवं सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा रखने के उद्देश्य से तैयार की गई है। अधिनियम को इस हस्त पुस्तिका में समाहित करने का पूर्ण प्रयास किया गया है ताकि जन प्रतिनिधियों के साथ साथ आम जनमानस के समक्ष सूचना की पारदर्शिता बनी रहें।
यह हस्तपुस्तिका ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत स्तर के जन प्रतिनिधियों के साथ साथ विभागीय कार्मिकों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी। हस्तपुस्तिका में दिये गये प्रारूप इस आधार पर तैयार किये गये है कि विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति की जानकारी जनमानस को सरलतम रूप में प्राप्त हो सकें।
हस्तपुस्तिका में समाहित विषयों एवं कार्यक्रमों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी निदेशालय/मण्डल/जिला/कृषि एवं भूमि संरक्षण इकाई कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। पुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त यदि किसी अन्य प्रकार की सूचना जो कि अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन हो वह भी उक्त कार्यालयों से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त की जा सकती है। जो भी व्यक्ति/नागरीक इस अधिनियम के अधीन किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करना चाहेगा उसे अधिनियम की धारा—6 (1) में निहित व्यवस्था के तहत हस्तलिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा इसके लिए विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाने वाले शुल्क भी सम्बन्धित व्यक्ति को अधिनियम की धारा—7(5) में किये गये प्राविधान के अधीन भुगतान करना होगा। निर्धारित शुल्क एवं आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित व्यवस्थानुसार सूचना उपलब्ध कराई जा सकेगी।